“सेना की बेटी पर सियासी वार: मंत्री के बयान से मचा बवाल”

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। 

भारतीय सेना की कर्नल सोफ‍िया कुरैशी इनदिनों काफी चर्चा में हैं. सबसे पहले कर्नल सोफ‍िया उस समय चर्चा में आईं थीं, जब उन्‍होंने पाकिस्‍तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफ‍िंग की थी. कर्नल सोफ‍िया कुरैशी ने इस ब्रीफ‍िंग में बताया था कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्‍तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. कर्नल सोफ‍िया की इस ब्रीफ‍िंग के बाद वह देश की तमाम बेटियों की आइकॉन बन गईं.

तब से कर्नल सोफ‍िया की तारीफ में तरह तरह की बातें हो रही हैं. इसी बीच उनको लेकर मध्‍य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह का आपत्तिजनक बयान वायरल हो रहा है. हाईकोर्ट ने विजय शाह पर सोफ‍िया कुरैशी पर इस बयान के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं.वहीं, उनके ऊपर मंत्री पद से इस्तीफे का भी खतरा मंडरा रहा है। अब विजय शाह मुश्किल से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

"सेना की बेटी पर सियासी वार: मंत्री के बयान से मचा बवाल"
“सेना की बेटी पर सियासी वार: मंत्री के बयान से मचा बवाल”

मानपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले का मीडिया की खबरों के आधार पर बुधवार को ही खुद संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर शाह के खिलाफ मानपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य), धारा 196 (1) (बी) (अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की आशंका हो) और धारा 197 (1) (सी) (किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता हो या उनके बीच शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पनपती हो या पनपने की आशंका हो) के तहत दर्ज की गई है.

इस बीच, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘माननीय मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.” मानपुर पुलिस थाने में बुधवार रात 11:30 बजे के आस पास दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 12 मई (सोमवार) को रायकुण्डा गांव में हलमा (सामूहिक श्रमदान और सामुदायिक सहभागिता की जनजातीय परम्परा) के कार्यक्रम के दौरान शाह के संबोधन के कुछ अंश प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस को 4 घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था । पुलिस ने इसके बाद विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की थी।।

कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने की मांग को इन्कार कर दिया है। MP के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कल शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह से कहा कि आप एक मंत्री हैं। ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए।

विजय शाह ने इस्तीफा नहीं दिया

मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश पर FIR होने, पक्ष और विपक्ष दोनों के इस्तीफा मांगने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया है। देर रात सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच इस्तीफे और FIR कराने को लेकर बैठकों का दौर चला। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा पर सहमति नहीं बन पाई।

मेरे बयान को गलत समझा गया- विजय शाह

मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है। मीडिया ने इसे ओवर हाइप कर दिया है। विजय शाह के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश को मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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