उत्तर प्रदेश में जुलाई माह के फ्री राशन वितरण की तारीख घोषित कर दी गई है. कार्डधारक 20 जून से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे. राशन वितरण की यह प्रक्रिया 10 जुलाई तक चलेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पात्र लाभार्थियों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन योजना के तहत जुलाई माह का वितरण 20 जून से शुरू कर दिया गया है। प्रदेश भर में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किया जा रहा है।
खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि राशन वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता न हो और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो। लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न — जिसमें गेहूं और चावल शामिल हैं — प्रदान किया जाएगा। कई जगहों पर दाल, नमक और खाद्य तेल भी शामिल किया जा रहा है, जो राज्य सरकार की विशेष पहल का हिस्सा है।

राशन वितरण के लिए डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लाभार्थियों को अपना राशन लेने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। इसके साथ ही ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठे की बायोमेट्रिक जांच के बाद ही राशन दिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके।
सरकार ने राशन डीलरों को भी सख्त हिदायत दी है कि किसी भी लाभार्थी को राशन देने में टालमटोल न की जाए। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है, तो संबंधित डीलर पर कार्रवाई तय है। राशन वितरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिलेवार अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह योजना राज्य सरकार की गरीब और जरूरतमंद वर्गों को राहत देने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है, खासतौर पर ऐसे समय में जब महंगाई आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। राशन वितरण 30 जून तक चलेगा, ऐसे में सभी पात्र लाभार्थियों से समय पर अपने राशन केंद्रों से खाद्यान्न लेने की अपील की गई है।
अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलो अनाज
डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर (DSO) विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल यानी कुल 35 किलो राशन निशुल्क दिया जाएगा. साथ ही, उन्हें 18 रुपये प्रति किलो की दर से तीन किलो चीनी भी मिलेगी, जिसकी कुल कीमत 54 रुपये होगी.
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को भी मिलेगा लाभ
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलेगा. सभी कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे तय तिथियों में उचित दर दुकान से राशन ले लें. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लाभार्थी टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
ई-केवाईसी से बढ़ी पारदर्शिता
राज्य सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए e-KYC और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की है. अब राशन कार्डधारक देश के किसी भी उचित दर दुकान से e-KYC करा सकते हैं. साथ ही, ई-पॉस मशीनों से होने वाला वितरण सीधे लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है.
सरकार का लक्ष्य हर लाभार्थी की e-KYC पूरी हो
योगी सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों की e-KYC जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि राशन वितरण व्यवस्था और मजबूत बन सके और जरूरतमंदों को बिना किसी परेशानी के समय पर अनाज मिल सके.
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