खबरें संसारबॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर किसी भी मजहब का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं। Abhishek GuptaJanuary 25, 2025January 25, 202501 mins हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से लाउडस्पीकर पर एक्शन लेने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि शोर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर के उपयोग से रोकना किसी के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं करता। Post navigation Previous: महाकुंभ से वायरल बंजारन मोनालिसा को बॉलीवुड से ऑफर, सनोज मिश्र की फिल्म में मिला अहम रोलNext: पैरों में पट्टी, ठीक से भाग तक नहीं पा रहे मोहम्मद शमी
“PM मोदी का कांग्रेस पर तंज: राहुल से बेहतर बोलने वालों को नहीं आने देते आगे” Ekta KumariAugust 21, 2025August 21, 2025 0
“राज्यसभा से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित” Ekta KumariAugust 21, 2025August 21, 2025 0