बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 70वीं पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार दोपहर पटना में छात्र और शिक्षक सड़क पर उतर गए। कई अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरनास्थल पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों में खान और रहमान सर समेत कई लोग शामिल हैं। यह सभी छात्रों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। सभी लोग बीपीएससी और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं पीटी परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करे और दुबारा एग्जाम ले। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक प्रदर्शन जा रही है, 13 दिसंबर और 4 जनवरी को हुई परीक्षा को निरस्त करने की मांग है। मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इस बीच नए सिरे से मामले ने तूल पकड़ लिया है।

बीपीएससी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं
वहीं खान सर ने कहा है कि हमलोग पिछले कई दिनों से 70वीं पीटी परीक्षा दुबारा लेने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सरकार के हित में री-एग्जाम होगा। खान सर ने अगर सरकार जनता की नाराजगी नहीं झेलना चाहती है तो री-एग्जाम करवाा दें। यह राजनीति विषय नहीं है। छात्रों के हित से जुड़ा मुद्दा है। एग्जाम में गड़बड़ी हुई है इसे छुपाया नहीं जा सकता है।
धांधली हुई है ये सभी को पता है‘
पटना में खान सर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर री-एग्जाम कराया गया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकार को ही होगा। चुनाव में सरकार को गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा। धांधली हुई है ये सभी को पता है। पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपील करता हूं।
उन्होंने कहा कि अब सरकार को री-एग्जाम कराना पड़ेगा। सरकार के हित में भी है। बहुत बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग यहां नहीं होते। हमलोग कोई गुंडा-मवाली नहीं है, इसलिए हमलोगों पुलिस नहीं रोकेगी। बच्चों के लिए जो करना पड़े, वो करेंगे। हम सिर्फ बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
पटना हाई कोर्ट में 28 फरवरी को सुनवाई
बीपीएससी पीटी परीक्षा का मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पटना प्रशासन की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की भी मांग की जा रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होनी है।