नोएडा में धारा 144 लागू, ड्रोन-CCTV से निगरानी में जुटे 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी !

धारा 163 लागू होने के बाद सार्वजनिक आयोजन करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान जिले में प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी।

नोएडा में प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 को लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, धार्मिक आयोजन, या भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गौतमबुद्ध नगर के एडिशनल डीसीपी (कानून व्यवस्था) ने बताया कि यह फैसला त्योहारों, राजनीतिक गतिविधियों और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की अशांति, अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके।

धारा 144 लागू होने के बाद चार या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर बिना अनुमति एकत्र होने पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, लाउडस्पीकर, डीजे, जुलूस और अन्य किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन पर सख्ती से निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।

नोएडा में धारा 144 लागू, ड्रोन-CCTV से निगरानी में जुटे 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी !
नोएडा में धारा 144 लागू, ड्रोन-CCTV से निगरानी में जुटे 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी !

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सहयोग करें और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि के आयोजन से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। यह कदम शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए उठाया गया है और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोएडा पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।

कुर्बानी के लिए नियम जारी

बकरीद के मौके पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर भी कुर्बानी देने की अनुमति नहीं है। वहीं, कुर्बानी देने के बाद पशु के शरीर का बचा हुआ हिस्सा खुले में फेंकने पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसे दफनाने या व्यवस्थित तरीके से डिकंपोज कतरे की मांग की गई है।

शांतिपूर्ण हुई जुमे की नमाज

जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में किसानों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करना प्रस्तावित था जबकि शनिवार को जिले में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। पुलिस अधिकारियों का प्रयास है कि जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया जाए।


ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध

ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध
ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध

इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं होगी, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, निर्धारित आवाज में ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कोविड 19 गाइड लाइन का पालन, हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध आदि शर्तों का ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के आदेश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी।


सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाने का आरोप

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि ईद के त्योहार को देखते संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। शांति समिति की बैठक के अलावा थाना व चौकी क्षेत्र में गश्त कराई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार मानिटरिंग की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि त्योहार पर किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएं। ऐसा करने वालों की तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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